Bombay HC ने राज्य सरकार से शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति न करने को कहा

Update: 2024-09-13 09:24 GMT
Mumbai मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह बालासाहेब रक्से की जगह ठाणे में किसी दूसरे शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति न करे। बालासाहेब को 14 अगस्त को बदलापुर के एक स्कूल में दो नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के बाद निलंबित कर दिया गया था।न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर और राजेश पाटिल की पीठ ने रक्से की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा कि वह किसी दूसरे शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति न करे। रक्से ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एमएटी) के 23 अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें निलंबन के खिलाफ अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था।
उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया कि उनका निलंबन आदेश "राजनीति से प्रेरित" था और उन्हें "बलि का बकरा" बनाया गया था। हाईकोर्ट के पहले के निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार ने एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि उपलब्ध सामग्री के अवलोकन और उनके खिलाफ विभागीय जांच (डीई) शुरू करने के बाद रक्से को निलंबित कर दिया गया था। स्कूल शिक्षा एवं खेल विभाग के संयुक्त सचिव टीकाराम कार्पेते द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ता स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और उसे प्रस्तावित विभागीय जांच से गुजरना होगा।
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