Mumbai मुंबई : भांडुप में 17 वर्षीय एक युवक की करंट लगने से हुई मौत के लगभग दो महीने बाद, पुलिस ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (MSEDCL) के दो कर्मचारियों पर लापरवाही का मामला दर्ज किया है। भांडुप में 17 वर्षीय युवक की करंट लगने से हुई मौत के मामले में MSEDCL के दो कर्मचारियों पर मामला दर्ज

पुलिस के अनुसार, यह घटना 20 अगस्त को भारी बारिश और सड़कों पर जलभराव के बीच हुई। भांडुप पश्चिम में भाटिया अस्पताल के सामने एक फ्लैट में रहने वाले 17 वर्षीय दीपक अजय रामलिंगम पिल्लई, जलभराव वाली लाल बहादुर शास्त्री रोड पर टहल रहे थे, तभी उन्हें करंट लग गया और वे सड़क पर गिर पड़े। भारी बारिश के बीच, निवासियों ने उन्हें पानी से बाहर निकाला और पास के आयुष्मान अस्पताल ले गए, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। भांडुप पुलिस ने कहा कि उन्होंने भांडुप स्थित MSEDCL के सहायक अभियंता संतोष रुद्रशेट्टी और तकनीशियन विकास जाधव के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
एमएसईडीसीएल की जाँच से पता चला कि भूमिगत बिजली के तार के आसपास की इंसुलेटिंग सामग्री क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे तार का एक हिस्सा बारिश के पानी के संपर्क में आ गया था, और जैसे ही लड़का सड़क पर चल रहा था, उसकी करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद, भांडुप पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज की। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "जांच के दौरान, हमें पता चला कि सड़क पर एक गड्ढा खोदा गया था और बिजली के तार काटे गए थे।" पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि पीड़ित की त्वचा काली पड़ गई थी, जो करंट लगने का संकेत है।
पुलिस के अनुसार, एलबीएस रोड पर फर्नीचर की दुकान चलाने वाले नितिन जैन को उस दिन अपनी दुकान खोलते समय पानी में कदम रखने पर हल्का बिजली का झटका लगा था। जैन ने एमएसईडीसीएल को फोन करके पानी में करंट आने की शिकायत की थी। पुलिस ने बताया कि पिल्लई की मौत के बाद, जैन ने शिकायत की सर्विस आईडी पुलिस के साथ साझा की। हालाँकि, शिकायत के बावजूद, कंपनी ने स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। छात्र की मौत के बाद एमएसईडीसीएल ने मामले की आंतरिक जाँच शुरू की थी और हाल ही में पुलिस को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। पुलिस ने कहा, "शिकायत के बावजूद, दोनों आरोपियों ने कुछ नहीं किया, जबकि तुरंत कार्रवाई करना उनकी ज़िम्मेदारी थी।" पुलिस ने आगे कहा कि उनकी लापरवाही के कारण ही छात्र की मौत हुई। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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