12 वर्षीय बच्ची के बलात्कार-हत्या मामले में Bar Association ने वकीलों से कहा

Update: 2024-12-28 16:41 GMT
Mumbai मुंबई। ठाणे जिला न्यायालय बार एसोसिएशन ने अपने सदस्य वकीलों से कहा है कि वे विशाल गवली का प्रतिनिधित्व न करें, जिस पर यहां 12 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या का आरोप है, तथा उसकी पत्नी साक्षी, जो इस मामले में सह-आरोपी है। 23 दिसंबर को गवली ने अपनी पत्नी की मदद से कल्याण के चक्की नाका इलाके से लड़की का अपहरण किया था और बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार, दंपति ने इसके बाद शव को कल्याण-पद्घा रोड पर बापगांव में फेंक दिया। एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने शनिवार को बताया कि वकीलों से गवली दंपति का अदालत में बचाव न करने का अनुरोध करते हुए यहां बार रूम में एक नोटिस लगाया गया है।
गवली और साक्षी को 25 दिसंबर को हिरासत में लिया गया था और उन पर भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत हत्या या फिरौती प्राप्त करने के इरादे से अपहरण, बलात्कार, सबूतों को नष्ट करने और अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के अनुसार, डोंबिवली के मनपाड़ा इलाके में काम करने वाले विशाल गवली के खिलाफ पहले भी आठ अपराध दर्ज हैं। दंपति को 2 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रखा गया है।इस बीच, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जांच दल अपराध की पुनर्रचना कर रहे हैं और हत्या के मकसद का पता लगाने के लिए दंपत्ति से पूछताछ कर रहे हैं।
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