Mumbai मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपियों में से एक को रविवार को यहां की एक अदालत ने 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।अदालत ने पुलिस को दूसरे आरोपी की उम्र निर्धारित करने के लिए अस्थि परीक्षण करने का निर्देश दिया, क्योंकि उसने नाबालिग होने का दावा किया था।पुलिस को परीक्षण करने के बाद दूसरे आरोपी को फिर से पेश करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद अदालत तय करेगी कि उसके खिलाफ कार्यवाही किशोर न्यायालय में की जाएगी या नियमित न्यायालय में।
पुलिस ने कथित हमलावरों को रविवार दोपहर अदालत में पेश किया, जिनकी पहचान हरियाणा निवासी गुरमेल बलजीत सिंह (23) और उत्तर प्रदेश निवासी एक अन्य व्यक्ति के रूप में हुई है। साल की शुरुआत में अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल हुए पूर्व कांग्रेसी दिग्गज सिद्दीकी (66) को मुंबई के बांद्रा इलाके के खेर नगर में उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर तीन लोगों ने घेर लिया और गोली मार दी।