यूट्यूब वीडियो और मूवी से प्रेरित होकर किया ATM तोड़ने का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार
मुंबई: वकोला पुलिस ने 2 अप्रैल को सांताक्रूज़ पूर्व में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से नकदी चोरी करने का प्रयास करने के आरोप में एक 21 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एक हिंदी फिल्म और यूट्यूब वीडियो से एटीएम चोरी की तकनीक का ज्ञान हासिल कर पालघर निवासी जावेद शेख ने एटीएम तोड़ने का असफल प्रयास किया। वह फिलहाल पुलिस हिरासत में है. पुलिस ने बताया कि एटीएम कियोस्क वकोला पाइपलाइन रोड पर स्थित है. 1 अप्रैल को शाम 6.22 बजे, जावेद एटीएम में दाखिल हुआ और कटर का उपयोग करके मशीन को खोलने की कोशिश की। लगातार प्रयासों के बावजूद, वह पहुंच पाने में असमर्थ रहा और घटनास्थल से भाग गया। चोरी के प्रयास का पता चलने पर बैंक अधिकारी नवीन कारकल ने वकोला पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
घटना के जवाब में, पुलिस ने कियोस्क सहित आसपास के 70-80 सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डिंग की जांच की। फुटेज के आधार पर आरोपी को नीले रंग की बाइक पर सवार होकर धोबीघाट इलाके की ओर जाते देखा गया। पुलिस ने आसपास जाल बिछाया और उसे पकड़ लिया। शुरुआत में उसने सहयोग नहीं किया, लेकिन बाद में उसने अपराध कबूल कर लिया.
पुलिस ने उसके पास से एक बैग जब्त किया जिसमें ग्राइंडर ब्लेड, दो ब्लेड, एक कटर, चश्मा, मैकेनिकल दस्ताने, एक मनी कैप, एक पाइप और अपराधों में इस्तेमाल की गई एक बाइक थी और पता चला कि बाइक चोरी की थी। इस कार्रवाई को वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रकाश खांडेकर की देखरेख में पुलिस उपनिरीक्षक सुनील केंगर और उनकी टीम ने अंजाम दिया. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, जावेद के खिलाफ कोई पूर्व मामला दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि उसे पहले पकड़ा नहीं गया था। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379 (चोरी) के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने उसके पास से एक बैग जब्त किया जिसमें ग्राइंडर ब्लेड, दो ब्लेड, एक कटर, चश्मा, मैकेनिकल दस्ताने, एक मनी कैप, एक पाइप और अपराधों में इस्तेमाल की गई एक बाइक थी और पता चला कि बाइक चोरी की थी। इस कार्रवाई को वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रकाश खांडेकर की देखरेख में पुलिस उपनिरीक्षक सुनील केंगर और उनकी टीम ने अंजाम दिया. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, जावेद के खिलाफ कोई पूर्व मामला दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि उसे पहले पकड़ा नहीं गया था। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379 (चोरी) के तहत मामला दर्ज किया है।