अनिल देशमुख ने की HC से जमानत की मांग, उम्र और बीमारी का दिया हवाला

अनिल देशमुख ने की HC से जमानत की मांग

Update: 2022-07-28 16:28 GMT
अनिल देशमुख ने की HC से जमानत की मांग, उम्र और बीमारी का दिया हवाला
  • whatsapp icon

मुंबई: भ्रष्टाचार मामले में आर्थर रोड जेल (Arthur Road Jail) में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) मुंबई हाई कोर्ट (Mumbai High Court) में जमानत (Bail) के लिए याचिका दायर की है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान देशमुख के वकील ने उम्र और बीमारी का हवाला देकर जमानत की मांग की। इस मामले में शुक्रवार को भी सुनवाई होगी। इससे पहले उनकी कई जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।

ईडी ने 2 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था। तब से देशमुख न्यायिक हिरासत में हैं। इस साल मार्च में देशमुख की विशेष अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि इस पर कोई सुनवाई नहीं होने के कारण देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट से एक अर्जी दाखिल करने को कहा था और देशमुख की जमानत अर्जी पर जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया था। इसी के तहत देशमुख ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
कई तरह की बीमारियों से पीड़ित
सुनवाई के दौरान देशमुख की ओर से वकील विक्रम चौधरी ने उनका पक्ष रखा। देशमुख 73 साल के हैं और कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। देशमुख को कमर दर्द, कंधे में दर्द और दिल की बीमारी भी है। 9 महीने जेल में रहने के बाद उनका 10 किलो वजन कम हो गया है।
देशमुख पर उगाही के आरोप
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने पिछले साल मार्च में आरोप लगाया था कि देशमुख गृहमंत्री थे, तो इस दौरान मुंबई पुलिस के बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वझे को शहर के रेस्तरां और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया था।


Similar News