Amravati: महाराष्ट्र वन विभाग को भारत की पहली थार और स्कॉर्पियो मिलीं

Update: 2025-08-26 14:11 GMT
Amravati अमरावती:कबाड़ और पुराने वाहनों के सहारे वन संरक्षण का जिम्मा संभाल रहे वन अधिकारियों को अब आधुनिक वाहन मुहैया कराए जाएंगे। राज्य सरकार ने थार और स्कॉर्पियो जैसे ड्राइव वाहनों की खरीद को मंजूरी दे दी है। वन रेंज अधिकारियों के लिए 563 वाहन खरीदे जाएँगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र वन विभाग देश में थार जैसे आधुनिक वाहन खरीदने वाला पहला विभाग होगा।
वर्ष 2015-16 में 400 वन वन अधिकारियों को टाटा ड्रोन दिए गए थे। हालाँकि, आज ये सभी वाहन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और उपयोग के लायक नहीं हैं। इस वजह से, क्षेत्रीय और वन्यजीव विभागों में कार्यरत 563 वन वन अधिकारी वाहनों के अभाव में किसी तरह वन संरक्षण का काम कर रहे थे। दूरदराज के इलाकों में काम करते समय 'दंगा अभियान' या जर्जर वाहनों पर निर्भर रहना एक समस्या थी। हालाँकि, अब राज्य सरकार ने 1,442 नए वाहनों की खरीद को मंजूरी दे दी है। राजस्व और वन विभाग ने सरकारी निर्णय पत्र संख्या 331 के-5 दिनांक 21 अगस्त 2025 के तहत एक आदेश जारी कर वाहनों की खरीद को मंजूरी दे दी है।
कौन से वाहन खरीदे जाएँगे?
केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 2024 में जारी परिपत्र के पैराग्राफ 4 के तहत राज्य वन विभागों को आधुनिक वाहन खरीदने की अनुमति दे दी है। इसके अनुसार, महाराष्ट्र वन विभाग को अब बोलेरो, इटिंगा, सूमो, स्कॉर्पियो और थार जैसे वाहन खरीदने की अनुमति मिल गई है। वन विभाग इन आधुनिक वाहनों को कैम्पा योजना के तहत मिलने वाले धन से खरीद सकता है।
1,442 वाहनों की योजना
राज्य का वन विभाग वाहनों की कमी से जूझ रहा है। 10 साल से नए वाहन नहीं खरीदे गए हैं। सरकार ने अब 1,442 नए अत्याधुनिक वाहन खरीदने को हरी झंडी दे दी है। इनमें से 563 वन विभाग के वन अधिकारियों (आरएफओ) और 879 वन विभाग के आईएफएस स्तर के अधिकारियों के लिए होंगे।
वाहन क्रय हेतु समिति गठित
केंद्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, राज्य में वन विभाग वाहन क्रय हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी (कैंपा) की अध्यक्षता में गठित पीसीसीएफ, सीसीएफ, उप वन संरक्षक, वित्त प्रतिनिधि वाली समिति की अनुशंसा के पश्चात 50 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य के वाहन क्रय कर सकेगा।
'साइट पोस्टिंग' में कार्यरत वन अधिकारी आधुनिक कैंपा के अंतर्गत वाहन क्रय नहीं कर सकेंगे।
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