Mumbai,मुंबई: बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले BMW hit-and-run cases के मुख्य आरोपी मिहिर शाह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है और उसने तत्काल रिहाई की मांग की है। शाह को 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, दो दिन पहले उसने कथित तौर पर अपनी बीएमडब्ल्यू कार को मुंबई के वर्ली इलाके में एक दोपहिया वाहन से टकरा दिया था, जिसमें कावेरी नखवा (45) की मौत हो गई थी और उसका पति प्रदीप घायल हो गया था। पिछले सप्ताह हाई कोर्ट में दायर अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में शाह ने दावा किया कि उसकी हिरासत अवैध थी और उसे तत्काल रिहा किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ बुधवार को याचिका पर सुनवाई कर सकती है। शाह (24) पर दुर्घटना के बाद बांद्रा वर्ली सी लिंक की ओर तेजी से भागने का आरोप है, जबकि महिला कार के बोनट पर बैठी रही और फिर 1.5 किलोमीटर से अधिक दूरी तक उसके पहियों में उलझी रही। पुलिस के अनुसार, घटनास्थल से भागे शाह उस समय शराब के नशे में थे। शाह, उनके पिता और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पूर्व नेता राजेश शाह और उनके ड्राइवर राजर्षि बिदावत को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। राजेश शाह को जमानत मिल गई, जबकि मिहिर शाह और बिदावत फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
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