महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई रोड रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति ने चलती ट्रेन के सामने अपनी पत्नी को धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई रोड रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया है। यहां सोमवार को एक व्यक्ति ने चलती ट्रेन के आगे अपनी पत्नी को धक्का दे दिया। ट्रेन की चपेट में आने पर महिला की मौत हो गई। रेलवे पुलिस के मुताबिक, घटना सुबह चार बजे के आस पास की है। ये घटना रेलवे के सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। वसई रेलवे पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।
रेलवे के सहायक पुलिस आयुक्त भजीराव महाजन ने बताया कि महिला प्लेटफार्म नंबर 5 पर अपने दो बच्चों के साथ सो रही थी, तभी उसके पति ने उसे जगाया और अवध एक्सप्रेस के सामने धक्का दे दिया। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 4.10 बजे हुई घटना के एक सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि आदमी जिसकी उम्र करीब 30 साल होगी, उसने अपनी सोई हुई पत्नी को जगाया और उसे रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे तक घसीटने के बाद एक्सप्रेस ट्रेन के रास्ते में पटरियों पर धक्का दे दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि महिला का शव क्षत-विक्षत अवस्था में बरामद किया गया है।
अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी व्यक्ति अपने दो बच्चों को बैग के साथ उठाकर प्लेटफॉर्म से भागता हुआ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि बाद में उस व्यक्ति को दादर और वहां से कल्याण के लिए एक ट्रेन में चढ़ते हुए देखा गया था। उसे पकड़ने के लिए रेलवे पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है।
रेलवे पुलिस के मुताबिक, दंपति को पहले आपस में झगड़ते और फिर अपने बच्चों के साथ प्लेटफार्म पर सोते देखा गया था। अधिकारी ने बताया कि घटना के संबंध में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
भगवान गणेश की मूर्ति ले जा रहे लोगों पर अंडा फेंकने के मामले में की गई कार्रवाई
वहीं, दूसरी तरफ मुंबई के नागपाड़ा क्षेत्र में भगवान गणेश की मूर्ति ले जा रहे लोगों पर अंडा फेंकने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में एक 25 साल के युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना रविवार रात कमाठीपुरा की है। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया था हालांकि उसपर काबू पा लिया गया था। आरोपी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए और 295ए के तहत मामला दर्ज करते उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।