CBI court ने बलिया में 1 करोड़ रुपये के सैलरी घोटाले में 3 लोगों को जेल भेजा

Update: 2025-12-22 02:47 GMT
Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश : CBI अधिकारियों ने रविवार को बताया कि लखनऊ की एक स्पेशल CBI कोर्ट ने बलिया के डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी (DRDA) के एक सीनियर अधिकारी समेत तीन लोगों को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) के तहत सरकारी खजाने को ₹1 करोड़ से ज़्यादा का गलत नुकसान पहुंचाने के आरोप में पांच साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई है।CBI कोर्ट ने बलिया में ₹1 करोड़ के SGRY घोटाले में 3 लोगों को जेल भेजाकोर्ट ने 20 दिसंबर को DRDA बलिया के तत्कालीन चीफ फाइनेंस और अकाउंट्स ऑफिसर सत्येंद्र सिंह गंगवार; DRDA बलिया के तत्कालीन जूनियर अकाउंट्स क्लर्क अशोक कुमार उपाध्याय; और रघुनाथ यादव, एक प्राइवेट व्यक्ति को दोषी ठहराया।
दोषियों पर कुल ₹77,000 का जुर्माना भी लगाया गया।SGRY एक प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना थी जिसका मकसद ग्रामीण परिवारों को मज़दूरी वाला रोजगार और खाद्य सुरक्षा देना था।CBI के मुताबिक, यह मामला 31 अक्टूबर, 2008 को दर्ज किया गया था, जब एजेंसी ने बलिया जिले के गरवार पुलिस स्टेशन में दर्ज इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) के 2006 के एक मामले को अपने हाथ में लिया था। FIR में योजना को लागू करने में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों के सिलसिले में 135 आरोपियों के नाम थे।CBI ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने सरकार को धोखा देकर ₹75.12 लाख नकद का नुकसान पहुंचाया और ₹31.10 लाख के अनाज का गबन किया। इस अपराध में धोखाधड़ी, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल और धोखाधड़ी को छिपाने के लिए सरकारी रिकॉर्ड को नष्ट करना शामिल था।जांच के बाद, 30 जून, 2010 को चार्जशीट दायर की गई, जिसके बाद सज़ा सुनाई गई।
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