4 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या, बच्चे की मां से शादी करना चाहता था दोषी

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Update: 2022-05-29 13:26 GMT

मुंबई: एक शख्स ने 4 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या सिर्फ इसलिए कर दी थी ताकि वो उसकी मां से आराम से शादी कर सके और वो मासूम उसमें बाधक ना बने. अब मुंबई की एक अदालत ने इस मामले में 35 साल के दोषी पाए गए शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

मृतक बच्चे की मां मूल रूप से आंध्र प्रदेश के निजामाबाद की रहने वाली थी. महिला की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हुई थी, जो उसे पैसे के लिए परेशान करता था. इसलिए महिला ने उसे तलाक दे दिया था और अपने 4 साल के बेटे और 8 साल की बेटी के साथ मुंबई आ गई.
पहले वो महिला अपनी बहन और उसके पति के साथ रही लेकिन बाद में किराए के मकान में दूसरी जगह शिफ्ट हो गई क्योंकि बच्चे परिवार को परेशान कर रहे थे. साल 2014 के अगस्त महीने में आरोपी महिला से मिला और उसकी जान पहचान हो गई. उसके बाद आरोपी महिला से शादी करने की जिद करने लगा.
आरोपी पहले से शराबी था और महिला के घर पहुंचकर जबरदस्ती उसके साथ रहने लगा. शराबी महिला के बेटे को इसलिए पीटता था क्योंकि उसे लगता था कि महिला का बेटा ही उसकी शादी में बाधक है.
महिला जब किसी काम से अपनी मां के घर गई तो आरोपी वहां भी पहुंच गया जिसके बाद महिला की मां ने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया. महिला जब वापस मुंबई आई तो वो दूसरी जगह रहने लगी और एक चॉकलेट कंपनी में काम पर जाने लगी, जबकि इस दौरान आरोपी उसे धमकी देता रहा कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वह उसके बेटे को मार देगा.
दोनों के काम करने की शिफ्ट अलग-अलग थी इसलिए आरोपी खाना खाने के बहाने महिला के घर आता-जाता रहता था.
15 जनवरी 2015 को महिला जब फैक्ट्री में काम कर रही थी उसी दौरान उसकी बेटी ने वहां पहुंचकर बताया की उस आरोपी शख्स ने भाई का सिर दीवार पर पटक दिया है और उसके मुंह से खून निकल रहा है.
बच्ची ने बताया था कि आरोपी ने निर्ममता से बच्चे को अपने पैरों में फंसा लिया था और कपड़े धोने के तरीके की तरह दीवार पर पटक रहा था. बेटी की बात सुनने के बाद महिला अपने घर की ओर दौड़ी और देखा कि आरोपी उसके बेटे को ले जा रहा है. वो बेटे को अस्पताल लेकर पहुंची लेकिन बच्चे की मौत हो गई.
आरोपी ने कोर्ट में केस के दौरान अपने बचाव में कहा कि बच्चा सीढ़ियों से गिर गया था लेकिन तमाम सबूत उसके खिलाफ मिले जिसके बाद कोर्ट ने उसे इस जघन्य अपराध के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई है.
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