2008 मालेगांव विस्फोट मामला: 28वें गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित, आरोपी ने एटीएस मुंबई की पिटाई

2008 मालेगांव विस्फोट मामला

Update: 2022-11-04 15:17 GMT
2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में एक और गवाह मुकर गया है, यह शुक्रवार को मामले में विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की सुनवाई में सामने आया। वह इस मामले में 28वें गवाह हैं जो मुकर गए हैं।
29 सितंबर, 2008 को मालेगांव में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल से बंधा बम फटने से छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक अन्य घायल हो गए थे। इस मामले के आरोपी भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, समीर कुलकर्णी हैं। , अजय रहीकर, रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, और सुधाकर चतुर्वेदी। उन पर यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी कृत्य करना) और 18 (आतंकवादी कृत्य करने की साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आईपीसी की धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 324 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), और 153 (ए) (दो धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना)। प्राथमिकी में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को भी शामिल किया गया है।
एटीएस मुंबई के झूठ का पर्दाफाश, गवाह के पलटने के बाद आरोपी बोले
एक वीडियो संदेश में, मालेगांव विस्फोट के आरोपी समीर कुलकर्णी ने कहा कि गवाह ने एक विशेष अदालत को बताया कि उसने एटीएस मुंबई को कोई बयान नहीं दिया है और उसे कुछ भी याद नहीं है।
"एक बार फिर, एटीएस मुंबई का झूठ देश के सामने बेनकाब हो गया है। मुंबई में एनआईए अदालत ने आज अभियोजन पक्ष के गवाह का बयान दर्ज किया। गवाह ने कहा कि उसने एटीएस को कोई बयान नहीं दिया है और वह नहीं करता है कुछ भी याद रखें। वह इस मामले में 28वें व्यक्ति हैं जिन्हें मुकर्रर घोषित किया गया है।"
मालेगांव बम विस्फोट मामले को एनआईए ने 2013 में अपने हाथ में लिया था। इससे पहले यह मामला महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) के पास था।
यह ध्यान देने योग्य है कि जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत गवाह को तब मुकर्रर घोषित कर दिया जाता है जब वह अदालत में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है।

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