1993 मुंबई बम बलास्ट : गुजरात से गिरफ्तार चार आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए

मुंबई (Mumbai) की एक विशेष सीबीआई (CBI) अदालत ने 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों (1993 Mumbai Blasts Case) के मामले में इस महीने की शुरुआत में गुजरात (Gujarat) से गिरफ्तार किए गए चार व्यक्तियों को सोमवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया

Update: 2022-05-30 10:19 GMT

मुंबई (Mumbai) की एक विशेष सीबीआई (CBI) अदालत ने 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों (1993 Mumbai Blasts Case) के मामले में इस महीने की शुरुआत में गुजरात (Gujarat) से गिरफ्तार किए गए चार व्यक्तियों को सोमवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. आरोपियों ने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके पासपोर्ट बनवाया था.

मुंबई के रहने वाले चार आरोपियों अबू बकर, सैयद कुरैशी, मोहम्मद शोएब कुरैशी और मोहम्मद यूसुफ इस्माइल को गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने 12 मई को अहमदाबाद के सरदारनगर इलाके से एक विशिष्ट गुप्त सूचना के बाद पकड़ा था. बाद में उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया था, जो सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले की जांच कर रहा है.
29 सालों से फरार थे आरोपी
चारों आरोपियों को सोमवार को उनकी हिरासत अवधि समाप्त होने पर विशेष सीबीआई न्यायाधीश आर आर भोसले के समक्ष पेश किया गया. सीबीआई ने उनकी हिरासत 14 दिन और बढ़ाने का अनुरोध किया. हालांकि, अदालत ने याचिका खारिज कर दी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया. आरोपी इस महीने की शुरुआत में पकड़े गए थे. वे 29 सालों से फरार थे.
बम धमाकों में हो गई थी 257 लोगों की मौत
गुजरात पुलिस के एक अधिकारी ने पहले कहा था कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये चारों 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में वांछित हैं. अधिकारी ने बताया कि सीबीआई के अनुरोध पर इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था. मार्च 1993 में मुंबई में हुए 12 सिलसिलेवार बम धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी और 1,400 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.
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