हादसे में महिला की मौत, 29 लाख देने का आदेश

Update: 2023-07-24 11:08 GMT

इंदौर न्यूज़: अप्रेल 2014 में इंदौर से पुणे जा रही निजी ट्रेवल्स की बस अहमदनगर, महाराष्ट्र में डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी. दुर्घटना में डॉ. उज्जवला दुबे (44) निवासी राजेंद्र नगर की मौत हो गई. दुर्घटना दावा अधिकरण ने मामले में फैसला सुनाते हुए महिला के परिवार के 29 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया. 6 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा.

दुर्घटना में डॉ. दुबे के बेटे, बेटी व भतीजा घायल हो गए थे. बस चालक मो. इसरार की भी मौत हो गई थी जिसके कारण पुलिस नेे केस मे खात्मा कर दिया. डॉ. दुबे के पति अजय व बेटा-बेटी, भतीजे ने याचिका लगाई. अभिभाषक नितिन जैन के मुताबिक, अधिकरण में बताया गया कि महिला शिक्षा-खेलकूद गतिविधियों में सक्रिय थी.

पति की वर्कशॉप के संचालन में मदद करती थी, जिससे आय होती थी. लोन पर फ्लैट लिया था जिसकी किस्त अदा कर रही थी. अधिकरण ने फैसला सुनाते हुए निजी बस संचालक रॉयल कॅरियर एंड कूरियर लि. तथा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को परिवार को करीब 29 लाख 5 हजार क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश दिए. राशि पति, बेटा-बेटी को मिलेगी.

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