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Update: 2022-06-27 16:31 GMT

बड़वाह। जनपद पंचायत में 114 ग्राम पंचायतों के लिए 414 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें संवाद केंद्र बड़ी भूमिका निभाएगा। इस केंद्र में बैठे कर्मचारी मतदान केंद्रों से पल-पल की जानकारी जुटाएंगे। यह जानकारी कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी। टीम के सदस्यों को सोमवार को स्थानीय कृषि उपज मंडी परिसर में रिटर्निंग अधिकारी व तहसीलदार शिवराम कनेस, सहायक रिटर्निंग अधिकारी रंजना पाटीदार ने प्रशिक्षण दिया।

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इस दौरान उन्हें चुनाव आयोग से मिले दिशा निर्देशों की जानकारी दी। इसके साथ ही उनके दायित्व के बारे में विस्तार से बताया। अधिकारियों ने कहा कि कम्यूनिकेशन टीम की चुनाव के दौरान बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कम्युनिकेशन टीम की बड़वाह जनपद पंचायत के समस्त ग्राम पंचायतों के मतदान केंद्रों पर दो-दो कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

जिसमे सेक्टर अधिकारी, सुपरवाइजर व रनर मतदान के दिन पूरे समय तैनात रहेंगे। यह टीम केवल मतदान शुरू होने से अंतिम समय तक एक-एक घंटे में बढ़ते क्रम में जानकारी कंटोल रूम तक भेजीगी। टीम में एक हजार 254 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई लगाई है।इस दौरान मास्टर ट्रेनर परेश विजयवर्गीय, विनय पाटिल, राजेश अटूदे, बीईओ सुदामा सोलंकी, बीआरसी महेश कनासे आदि अधिकारी मौजूद थे।
कोटवार प्रत्येक गतिविधि पर रखेंगे नजर
कृषि उपज मंडी परिसर में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन अंतर्गत मतदान केंद्रों के समस्त कोटवारों की बैठक हुई। रिटर्निंग अधिकारी कनाशे, सहायक रिटनिंग अधिकारी पाटीदार व नगर निरीक्षक प्रकाश वास्कले ने निर्देश दिए कि चुनाव में कोटवार प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखें। इसके साथ ही असामाजिक तत्वों की जानकारी भी पुलिस को तत्काल भेजें, जिससे उनकी किसी भी तरह की गतिविधि पर लगाम लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि मतदान को जो लोग प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे लोगों को कोटवार चिन्हित कर अधिकारियों के नंबरों पर सूचना देंगे। चुनाव में कोटवारों के पास सुरक्षा के लिए लाठी रहेगी। वहीं सहयोग के लिए विभिन्ना थानों की पुलिस भी सीधे तौर पर उनके संपर्क में रहेगी। इस दौरान प्रवीण श्रीमाली सहित कर्मचारी मौजूद थे।
एग्जिट पोल के प्रसारण को लेकर निर्देश
नगरीय निकाय निर्वाचन के दौरान ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल के प्रसारण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए निर्देशानुसार 13 जुलाई की शाम पांच बजे तक ओपिनियन या एग्जिट पोल प्रसारित नहीं किए जा सकते हैं। आयोग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि मतदान क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटो की कालावधि के दौरान चलचित्र, इलेक्ट्रानिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन निषेध किया गया है। वहीं प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में चार जुलाई शाम पांच बजे से लेकर द्वितीय चरण के मतदान 13 जुलाई शाम पांच बजे तक ओपिनियन के परिणाम प्रकाशित और प्रसारित नहीं किए जाएंगे।
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