देखें रात 10 बजे का LIVE बुलेटिन, और बने रहिए jantaserishta.com पर

बड़ी खबर

Update: 2022-06-11 16:33 GMT

मंदसौर। शहर में इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर शुक्रवार रात में कुछ देर हलचल हुई थी। कोतवाली पर एकत्र होकर मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका विरोध जताया था। इसके बाद पुलिस ने एक आइडी के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जानकारी यह मिली थी कि आइडी उप्र तरफ के किसी व्यक्ति की है। इधर देश में पहले ही कई जगह पर मुस्लिम समाज के लोग नुपूर शर्मा के बयान के विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं। इसे देखते हुए शनिवार को सुबह से जिला प्रशासन व पुलिस अलर्ट मोड पर रही। मंदसौर में शांति समिति की बैठक बुलाकर कलेक्टसर-एसपी ने कहा कि शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली पोस्ट पर सीधे जेल भेजने की कार्रवाई करेंगे।

Full View

इंस्टाग्राम पर मुस्लिम समाज के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डालने को लेकर शुक्रवार रात में समाज के लोग शहर कोतवाली पर विरोध जताने व एफआइआर दर्ज करने की मांग को लेकर पहुंचे थे। इसके बाद टीआइ अमित सोनी ने सभी को समझाइश देकर रवाना कर दिया था। वहीं विवादित पोस्ट करने वाले की आइडी पर प्रकरण भी दर्ज किया गया है। इसमें अब पुलिस जांच कर रही है कि आइडी असली है या किसी ने फेक नाम से तो आइडी नहीं बना रखी हैं। प्रारंभिक जानकारी में आइडी उप्र से संचालित बताई जा रही हैं।

Full View

शनिवार सुबह कंट्रोल रूम में हुई बैठक में कलेक्टंर गौतमसिंह व एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी प्रयास करें। किसी भी तरह की आपत्तिजनक, भड़काऊ पोस्ट इंटरनेट मीडिया या किसी भी प्लेटफार्म पर वायरल नहीं करें। शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाली पोस्ट डालने पर सख्त कार्रवाई होगी। जिले में शांति व्यवस्था कायम है। सभी शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें। बैठक में अधिकारियों ने कहा कि जिले में इंटरनेट मीडिया पर धारा 144 के प्रावधान लागू हैं। फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मेसेंजर, इंटरनेट मीडिया एप या फोन काल पर भ्रामक, भड़काऊ, अश्लील और अवैधानिक संदेशों के प्रसारण से सुरक्षित और सतर्क रहें।

Full View

एसपी अनुराग सुजानिया ने वीडियो संदेश जारी कर जनता से कहा है कि देश के कई स्थानों पर हो रहे धार्मिक उपद्रव को दृष्टिगत रखते हुए सभी इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग से बचे। अपनों को भी बचाए। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक संदेश का आदान-प्रदान करना साझा करना अवैधानिक है। आइटी एक्ट 2000 के तहत अपराध है जिसमें तीन वर्ष से लेकर 10 वर्षों तक की सजा का प्रावधान है। अपने मनोरंजन या अज्ञानता में किसी भी प्रकार के संदेश जो कि किसी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित हो उसका प्रचार-प्रसार नहीं करें।

मात्र एक मनोरंजन से आप और आपका परिवार मुजरिम बन कर सलाखों के पीछे जा सकते हैं। बिना सोचे समझे, बिना किसी सत्यता की जांच के किसी भी प्रकार का संदेश का आदान-प्रदान या साझा नहीं करें। यदि किसी भी इंटरनेट मीडिया कोई भी मैसेज अथवा संदेश प्राप्त होता है तो तत्काल उसकी सूचना पुलिस को दें। मंदसौर पुलिस की एक विशेष तकनीकी टीम जिले में इंटरनेट मीडिया पर निगरानी रख रही है। एसे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
इस तरह बचे अफवाह या गलत मैसेज फैलाने से
-इंटरनेट मीडिया पर अज्ञात व्यक्ति से संपर्क नहीं जोड़े और न ही उनके द्वारा भेजे गए संदेश का प्रसार करें। यदि ग्रुप मे कोई अज्ञात व्यक्ति पहले से जुड़ा हुआ है जिसे आप जानते नहीं है तो तत्काल उसे ग्रुप से रिमूव करें।
- किसी भी संदेश के तथ्यों की जांच व सत्यता जाने बगैर केवल औपचारिक या मनोरंजन की दृष्टि से प्रसार नहीं करें।
-यदि आपके पास एसे किसी संदेश के प्रसारण की जानकारी प्राप्त होती है तो पुलिस को सूचना दें, आपका नाम और सूचना गुप्त रखी जाएगी।
-जागरूक रहकर जिम्मेदार बनें, शांति सद्भाव कायम रखने के लिए प्रयासरत रहें। पुलिस और प्रशासन की मदद करें। अमन और शांति बनाए रखने का प्रयास करें। आपसी मेल-जोल से त्योहार मनाएं।
Tags:    

Similar News