बिना मान्यता वाले स्कूल बंद किए जाएंगे: शिक्षा विभाग

स्कूल शिक्षा विभाग

Update: 2024-02-21 06:20 GMT

इंदौर: नया शिक्षा सत्र शुरू होने के पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों की मान्यता को लेकर कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत जिन स्कूलों की मान्यता 2023-24 को समाप्त हो रही है, उन स्कूलों द्वारा 2024-25 में मान्यता नवीनीकरण कर दिया गया है। इसका प्रमाण संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, संभागीय संयुक्त संचालकों को लोक शिक्षण संचालनालय को देना होगा। यह जानकारी देना होगी कि उनके जिले में अब कोई भी स्कूल 2024-25 से मान्यता नवीनीकरण करने के लिए शेष नहीं है।

स्कूलों की मान्यता के संबंध में लोक शिक्षण आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव ने सभी डीईओ को निर्देश दिए हैं कि वे यह रिपोर्ट भी दें कि उनके जिले में ऐसा कोई स्कूल नहीं है, जिसकी मान्यता 2021-22 और 2022-23 में समाप्त हो चुकी है। उनके द्वारा पिछले वर्ष यानी 2023-24 के लिए आवेदन नहीं किया गया था। यह भी देखना होगा कि अगर आवेदन किया भी गया है तो उनके द्वारा निर्धारित मापदंडों की पूर्ति न होने की वजह से उनकी मान्यता नवीनीकरण नहीं हो सका था। जिन स्कूलों की मान्यता समाप्त हो चुकी है या नवीनीकृत नहीं हुई है, उनमें कक्षाएं तो संचालित नहीं हो रही।

तुरंत बंद करवाएंगे स्कूल: लोक शिक्षण आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव ने कहा है कि अगर ऐसे स्कूल पाए जाते हैं, जिन्होंने बिना मान्यता के प्रवेश दे दिया है तो डीईओ दंडात्मक कार्रवाई कर तुरंत बंद कराएंगे। इसी के साथ जिन स्कूलों ने अपग्रेडेशन के लिए आवेदन किया था और वे किसी कारण से अपग्रेड नहीं हो सके तो यह जांच की जाएगी कि उन्हें किस कक्षा तक मान्यता है, उसके अलावा तो कक्षाएं संचालित नहीं कर रहे।

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