इंदौर न्यूज़: फर्जी रजिस्ट्री के जरिए बैंक से लोन लेकर धोखाधड़ी करने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है. दोनों को 11-11 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. 24 अगस्त 2011 को शिकायतकर्ता के. सुरेश (मुख्य प्रबंधक) सेंट्रल बैंक, मिल एरिया ने मोहन यादव, मोना यादव, एमसी व्यास (तत्कालीन मुख्य प्रबंधक सेंट्रल बैंक), राजकुमार ऐरन, तत्कालीन प्रबंधक (सेंट्रल बैंक) के विरुद्ध फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर लोन लेने के संबंध में शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में दर्ज कराई थी. जांच कमेटी गठित की गई. जांच में आरोपी सिद्ध हुए. जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायालय ने मोहन यादव, मोना यादव को यह सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक ज्योति गुप्ता ने की.
चोरी के वाहन से बैट्री चोरी करते हुए बदमाश पकड़ाया, फुटेज से हुई पहचान
भंवरकुआं पुलिस ने चोरी के वाहन से बैट्री चोरी करने वाले बदमाश को पकड़ा है. टीआइ शशिकांत चौरसिया के मुताबिक आरोपी गोपाल (38) पिता गोविंद निवासी समाजवाद इंदिरा नगर को वाहनों की बेट्री चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से दोपहिया वाहन मिला है. उक्त वाहन उसने अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र से चोरी करना बताया है. वाहन से वह लोडिंग वाहनों की बैट्री चोरी कर उसे सस्ते में बेच देता था. आरोपी नशे का आदी है. उसके खिलाफ पूर्व से करीब एक दर्जन अपराध दर्ज हैं.