इस बार आइटीआर फॉर्म में पांच बदलाव, यह जानकारियां भी बताना होगी

Update: 2023-02-20 11:58 GMT

भोपाल न्यूज़: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 2022-23 के लिए आयकर टैक्स रिटर्न (आइटीआर) फॉर्म डेढ़ माह पहले ही उपलब्ध करा दिए हैं. इस बार फॉर्म में 5 प्रमुख बदलाव किए हैं. पहली बार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टोकरेंसी आदि से मिले मुनाफे को दर्शाने अलग शेड्यूल बनाया है. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के करारोपण के लिए 2022 के बजट में घोषणा की गई थी. दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2023 के बजट में घोषणा की थी कि सिंगल फॉर्म जारी किया जाएगा. हालांकि यह फॉर्म अभी जारी नहीं किया है, लेकिन फॉर्म में बदलाव किए गए हैं. शेयर्स के इंट्रा डे ट्रेडिंग बताने ट्रेडिंग खाते में संशोधन किया है. अब इंट्रा डे ट्रेडिंग को अलग से बताया जा सकता है.

इस बार तारीख बढ़ने के आसार नहीं

2021 में कोरोनाकाल में सरकार ने रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी. 2022 में तारीख नहीं बढ़ाई. इस बार भी तारीख बढ़ने की संभावना नहीं है. इसलिए सरकार ने डेढ़ माह पहले ही फार्म उपलब्ध कराए. एक्सपर्ट का कहना है, करदाता अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय पर रिटर्न फाइल कर दें.

आइटीआर विवरणी में नया प्रश्न आइटीआर-3 व 4 में जोड़ा है. इसमें किन्हीं सालों में करदाताओं की नई स्कीम से बाहर आने की जानकारी देनी होगी. एफआइआइ व एफपीआइ को सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर अलग से देना होगा. इसी तरह करदाता की बैलेंस सीट में रिश्तेदारों से लिए उधार जो आयकर अधिनियम की धारा 40 ए (2) (बी) में कवर होते हैं, इसकी भीजानकारी अलग से देनी होगी.

सरकार ने डेढ़ माह पहले फॉर्म नोटिफाई किया है. ई-फाइलिंग पोर्टल, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कंपनियां, करदाताओं को रिटर्न फाइल करने का समय मिलेगा. अंतिम तारीख 31 जुलाई है.

मृदुल आर्य, अध्यक्ष, टैक्स लॉ बॉर एसो., भोपाल

आइटीआर फॉर्म जल्द उपलब्ध होने से करदाताओं को राहत मिलेगी. टैक्स कल्संटेंट भी समय पर रिटर्न फाइल कर सकेंगे. इस बार फॉर्म मेंपांच बदलाव किए गए हैं.

राजेश कुमार जैन, वरिष्ठ सीए

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