हादसे में मरने वाले कर्मचारियों के परिजनों को तुरंत राशि मिलेगी

वी. रंगनाथ द्वारा जारी किए गए निर्देश के बाद यह व्यवस्था अमल में लाई गई

Update: 2024-03-18 08:48 GMT

भोपाल: किसी हादसे में जान गंवाने वाले एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड(ईपीएफ) से जुड़े कर्मचारियों के परिजनों को अब तत्काल पीएफ, पेंशन और बीमा राशि दी जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(ईपीएफओ) के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़) वी. रंगनाथ द्वारा जारी किए गए निर्देश के बाद यह व्यवस्था अमल में लाई गई है।

इस निर्देश में यह कहा गया है कि किसी भी दुर्घटना में जान गंवाने वाले भविष्य निधि सदस्यों के परिजनों को तत्काल रूप से भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के हितलाभ दिए जाएं। इसके लिए ऑनलाइन तत्पर पोर्टल भी शुरू किया गया है। पिछले दिनों 108 एंबुलेंस के सड़क हादसे में मृत कर्मियों के मामले में ईपीएफओ ने संज्ञान लेते हुए उनके परिजनों को तत्काल नियमानुसार भविष्य निधि, पेंशन और बीमा का लाभ दिया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इसी सुविधा के आधार पर इस पोर्टल का नाम तत्पर रखा गया है। इससे मृतक के परिजन को तत्काल आर्थिक सहायता मिल जाएगी।

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