अदालत ने पति को पत्नी की हत्या करने पर दोषी पाते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास की सुनाई सजा, पढ़े पूरी खबर
5000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
जनता से रिस्ता वेबडेस्क: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नसरुल्लागंज वैभव सक्सेना ने 51 वर्षीय अभियुक्त बिलर उर्फ पिलरसिंह पिता किशनसिंह निवासी ग्राम डोंगलापानी थाना गोपालपुर को पत्नी की हत्या करने पर दोषी पाते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिरीष उपासनी ने बताया कि घटना 2018 में नवंबर की है। सात नवंबर को फरियादी सुखराम ने थाना गोपालपुर पर रिपोर्ट लिखाई थी। उसमें बताया गया कि सेनकी बाई उसकी बड़ी लड़की है जिसकी शादी उसने डोंगलपानी के बिलर सिंह बारेला से की थी। बिलरसिंह और उसकी लड़की खेत पर टप्पर पर रहते हैं, उनके चारों बच्चे शाम को उनके पास आ जाते हैं। घटना दिनांक को सुबह 8.00 बजे वह खेत पर मालिक के बैल चरा रहा था कि उसकी लड़की सेनकी बाई की लड़की मीरा उसके पास आई और बोली की मां घर पर बेहोश है, बात नहीं कर रही है पिताजी बिलर सिंह ने कल रात झगड़े में मां को कुल्हाड़ी से सिर में मार दिया है, सिर से खून निकल रहा है। उसकी नाती को उसके छोटे भाई कल्लू ने यह बात बताई है। खबर सुनकर वह मीरा के साथ लड़की सेनकी बाई के घर गया और लड़की को देखा कि लड़की के सिर में चोट लगी है तथा उसकी लड़की वहीं पड़ी है। उसने इसकी सूचना 100 डायल पर दी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। थाना गोपालपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना वाद विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायायलय में पेश किया गया।
प्रकरण में चार वर्षीय बेटा कल्लू प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य था। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश वैभव सक्सेना द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य एवं दस्तावेजों को विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्त को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक नसरुल्लागंज राजेश गुप्ता ने की।