एक नाबालिग बच्ची का पीछा करने वाले आरोपी को पॉक्सो की विशेष अदालत ने तीन साल जेल और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।जबलपुर जिले में पॉक्सो की विशेष न्यायधीश मेरी मारग्रेट फ्रांसिस डेविड की अदालत ने एक नाबालिग बच्ची का स्कूल व कोचिंग में पीछा करने वाले आरोपी अनूप चौरसिया को तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 9 फरवरी 2014 को पीड़िता के पिता ने विजय नगर थाने में शिकायत दर्ज करायी कि एक ऑटो चालक लगातार 15 दिनों से उसकी पुत्री का पीछा कर रहा हैं। पीड़िता जब स्कूल से दोपहर 2:45 से 3:30 बजे के बीच आती है एवं कोचिंग जाती हैं तब वह ऑटो चालक पीड़िता को देखकर मुस्कुराता है, और उसका पीछा करता है। बच्ची को ऑटो में बैठने का इशारा करता है।