मारपीट के आरोपियों को एक-एक साल की सजा

Update: 2023-08-11 12:26 GMT

भोपाल: भरत सिंह रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय ने गुरुवार को मारपीट के मामले में दो आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों को एक-एक हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रियंका उपाध्याय ने की।

ये थी घटना

29 नवंबर 2011 को फरियादी ने थाने टीटी नगर भोपाल में उपस्थित होकर बताया कि फरियादी ने अपने साथियों के साथ मिलकर जे.सी.बी. में स्टॉपर लगा दिया था। मशीन पर काम कर रहा था. तभी आरोपी निश्चल और अनंत शराब पीकर अपनी बाइक से आए और स्टॉपर से टकराकर बाइक से गिर गए। जब फरियादी उसे लेने गया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। आरोपी निश्चल ने हाथ में पहने कंगन से शिकायतकर्ता के चेहरे पर हमला करने की कोशिश की. बचाव के प्रयास में शिकायतकर्ता ने हाथ उठा दिया। इससे आरोपी का कड़ा मुक्का उसके हाथ की कलाई पर लगा। इससे वह बुरी तरह घायल हो गये. एक्स-रे में उनकी कलाई में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। जिसके बाद पीड़िता ने मामला दर्ज कराया. पुलिस द्वारा गहन विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, तथ्यों, वस्तुओं एवं दस्तावेजों एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी निश्चल तोमर एवं अनंत धुरे को धारा 325/34 भादवि के तहत 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार जुर्माने से दंडित किया। सज़ा का मुक़दमा हो चुका है.

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