भौंरी में बन रहे बिना रजिस्ट्रेशन फ्लैट पर रेरा की रोक
निगमायुक्त पर एक लाख रुपये जुर्माना
भोपाल: रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने भौंरी में हाउसिंग फॉर ऑल (एचएफए) के तहत बनने वाले फ्लैटों की बिक्री के साथ ही यहां काटे गए प्लॉटों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। साथ ही प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर नगर निगम आयुक्त पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इससे पहले रेरा ने निगम पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। 1 लाख का जुर्माना लगाया गया.
जानकारी के मुताबिक, आरटीआई कार्यकर्ता नितिन सक्सेना ने नगर पालिका के व्यावसायिक सह आवासीय प्रोजेक्टों का रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होने का मुद्दा उठाया था. उनके आवेदन पर रेरा ने निगम आयुक्त से रु. 1 लाख का जुर्माना लगाया गया. जिसे करीब छह माह बाद निगम ने जमा करा दिया। इसी क्रम में सक्सेना की एक अन्य याचिका (23-59-0031) पर रेरा ने भौंरी हाउसिंग प्रोजेक्ट में बने फ्लैटों और यहां काटे गए प्लॉटों की बिक्री पर रोक लगा दी है. इसके अलावा निगम कमिश्नर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह आदेश रेरा चेयरमैन एपी श्रीवास्तव ने जारी किया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि बिल्डिंग प्रोजेक्ट की बुकिंग, हाउसिंग, प्लॉट खरीद, ट्रांसफर, सेल डीड निष्पादन पर रोक लगा दी गई है. साथ ही नगर निगम आयुक्त पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
ऐसा लोग कहते हैं: प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन न होने के कारण फ्लैट और प्लॉट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं है. रेरा ने कितना जुर्माना लगाया, इसकी कोई जानकारी नहीं है।