राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली एक अस्थायी राहत: भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या
भोपाल: भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने सोमवार को कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली मामला सुलझने तक कांग्रेस नेता के लिए एक अस्थायी राहत है। मानहानि मामले में गुजरात की एक अदालत द्वारा उनकी सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के कुछ दिनों बाद सोमवार को गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई।
संसद पहुंचने पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी सांसदों ने गांधी का गर्मजोशी से स्वागत किया। लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर घोषणा की कि उनकी अयोग्यता को रद्द कर दिया गया है और उनकी सजा पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है।
इस बारे में पूछे जाने पर सूर्या ने पीटीआई-भाषा से कहा, ''अंतिम सुनवाई होने और मामले का अंतिम निपटारा होने तक यह एक अस्थायी राहत है। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के परिणामस्वरूप, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता अस्थायी रूप से बहाल कर दी गई है।
“अगर सुप्रीम कोर्ट गुजरात HC की सजा को बरकरार रखता है, तो स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाएगी। जब तक यह अस्तित्व में है, वह इससे खुश हो सकते हैं, ”सूर्या ने कहा, जो बेंगलुरु दक्षिण से लोकसभा सदस्य हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्या पार्टी से जुड़े कार्यक्रमों के सिलसिले में भोपाल में थे।
गांधी को 24 मार्च को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जो 23 मार्च से प्रभावी होगा जब गुजरात की एक अदालत ने उन्हें मानहानि मामले में दोषी ठहराया और दो साल की जेल की सजा सुनाई।
दो साल और उससे अधिक की सज़ा स्वचालित रूप से एक विधायक को अयोग्य घोषित कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ हो गया। वह निचले सदन में वायनाड (केरल में) का प्रतिनिधित्व करते हैं।