इंदौर न्यूज़: मप्र और गुजरात की दो कंपनियों के बीच चल रहे प्रकरण में एनसीएलटी ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. एनसीएलटी ने गुजरात की कंपनी पर दिवाला समाधान प्रक्रिया से कार्रवाई करने के लिए कहा. ये कंपनी लिस्टेड होने के कारण निवेशकों पर भी असर होगा. राजकोट की श्रीराम प्रोटीन्स के बकायादारों का भुगतान अब संपत्तियों की नीलामी कर किया जाएगा.
इंदौर की मोहिनी हैल्थ एंड हाइजीन कंपनी की याचिका पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ये फैसला सुनाया. कंपनियों से जुड़े प्रकरणों में यह अपनी तरह का पहला मामला है. सीए जयेश शाह ने बताया, 2014 और 2015 की 123 देनदारी का भुगतान नहीं होने पर मोहिनी हैल्थ ने 2018 में दिवाला व शोधन अक्षमता संहिता में याचिका लगाई थी. कंपनी की ओर से वैट के फॉर्म भी पेश किए गए. श्रीराम प्रोटीन्स को बकाया राशि 2 करोड़ 71 लाख 82 हजार 419 का पुष्टीपत्र भी भेजा गया था. इस पर भी कंपनी ने भुगतान नहीं किया. अहमदाबाद एनसीएलटी खंडपीठ न्यायाधीश मदनलाल गोसावी व केके सिंह की संयुक्त बेंच ने मोहिनी हैल्थ के पक्ष में आदेश दिया है.