बंगला बगीचा की जमीन पर अवैध रूप से हो रही आवासीय कॉलोनी की प्लानिंग

Update: 2023-06-09 09:47 GMT

भोपाल न्यूज़: शहर में बंगला बगीचा की समस्या हल होने का नाम नहीं ले रही है, वहीं लोग प्रोपर्टी डीलरों को औने-पौने दाम में देकर इससे पल्ला झाड़ रहे है. वहीं कानून दांव पेच में माहिर प्रोपर्टी डीलर नियमों का माखोल उड़ाकर वहां पर अवैध रूप से निर्माण कर रहे है. ऐसा ही एक मामला बगीचा नंबर 35 बी डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी का सामने आया है. जिसकी शिकायत कलेक्टर व सीएमओ को दी गई.

अंबेडकर कॉलोनी पुलिया पार करते ही यादव समाज के मंदिर के पास बगीचे की करीब 50 हजार वर्गफीट से अधिक जमीन पर अवैध रूप से बिना व्यवस्थापन के कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है. इस जमीन पर मदन मछली वाले का कब्जा था. उसके बाद उसने यह जमीन शब्बीर बोहरा को बेची. उसका कहना है कि यह जमीन फिरोज नाम के व्यक्ति को बेच दी. वहीं इस पर कॉलोनी काट रहा है. बगीचे की जमीन पर शासन का अधिकार है.

व्यवस्थापन बोर्ड गठित

बंगला-बगीचा क्षेत्र में 50 वर्षों से काबिज लोगों को मालिकाना हक देने के प्रस्ताव पर नपा के विशेष स मेलन बुलाकर मुहर लगाई थी. समस्या निराकरण के लिए व्यवस्थापन बोर्ड का गठन होने पर 20 दिसंबर 2017 से सुनवाई शुरू हुई. बोर्ड अध्यक्ष एसडीएम डॉ. ममता खेड़े बंगला-बगीचा की समस्या को हल करना शुरू किया है. उसके बाद भी अवैध तरीके से 5 से 10 हजार वर्गफीट पर कॉलोनाइजर अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण कर रहें हैं.

पांच हजार वर्गफीट जमीन ही मिल पाएगी

बंगला बगीचा समस्या के निदान में शासन ने पांच हजार वर्गफीट तक की जमीन को छूट दी है. इससे अधिक जमीन नगरपालिका के खाते में दर्ज होगी. 5000 वर्गफीट तक की जमीन के विस्थापन के लिए घोषित किया गया है. 5000 वर्गफीट से अधिक जमीन के लिए 100प्रतिशत प्रीमियम वर्तमान गाइड लाइन जमा करवाना होगी. प्रीमियम राशि, लीज रेंट, निर्माण शुल्क और विकास शुल्क लगाया गया है. तीन किस्तों में जमा करवाया जा सकेगा. पहली किस्त 25 फीसदी, दूसरी 40 और तीसरी किस्त 35 फीसदी राशि देना होगी. एक मुश्त जमा कराने पर पांच फीसदी की छूट दी जाएगी. कुछ मामलों में लोगों के पास रुपए न होने की परेशानी भी सामने आई है. रुपया जमा नहीं होने की दशा में प्रकरण बोर्ड के पास ही अटक गए हैं .

बगीचा नंबर 35 बी डॉ. अंबेडकर कॉलोनी पुलिया के समीप की जमीन नगरपालिका की है. जिस पर अवैध रूप से कॉलोनी निर्माण की सूचना मिली थी. इस पर कॉलोनाइजर को नोटिस देकर जवाब तलब किया है और कार्य रोकने के आदेश दिए है. वहीं कॉलोनाइजर द्वारा कुछ कागजात भी प्रस्तुत किए गए थे. लेकिन यह अन्न उपजाऊ जमीन है. इस पर नगर पालिका का अधिग्रहण है. इसके लिए जाहिर सूचना भी जारी की गई है कि कोई भी व्यक्ति यहां पर खरीद फरो त न करें. - गरिमा पाटीदार, सीएमओ नगरपालिका

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