ओबीसी आरक्षण को मिली सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोर्ट को धन्यवाद दिया

Update: 2022-05-18 14:23 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर बुधवार को हरी झंडी दे दी है. कोर्ट ने कहा, राज्य चुनाव आयोग एक हफ्ते में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करे. इससे पहले 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बगैर ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने को कहा था, जिसपर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका दायर करते हुए ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने की बात कही थी.

सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोर्ट को धन्यवाद दिया और इसे मध्यप्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन बताया. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ हमेशा षड्यंत्र ही करते रहे, कभी भी उनकी नीयत ओबीसी को न्याय देने की नहीं थी. कमलनाथ जी, अब ओबीसी बहुत समझदार है, आपने जो पाप किया है वह जनता जान गयी है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी स्वागत किया है. कमलनाथ ने कहा है कि हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि मध्यप्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होना चाहिेए, सरकार इसको लेकर सभी आवश्यक कदम उठाये. हमने ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन में भी लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद सदन में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बगैर पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव नहीं होना चाहिये.


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