नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों पर NSA की कार्रवाई

Update: 2024-05-10 11:14 GMT
शहडोल : कक्षा 10वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले पांचों आरोपियों के खिलाफ कलेक्टर ने रासुका की कार्रवाई की है। डीएम तरुण भटनागर ने बताया कि एसपी कुमार प्रतीक के प्रतिवेदन पर यह कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत् पांचों आरोपियों को तीन महीने के लिए निरुद्ध करने का आदेश जारी किया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 376-D, 376(2)N, 376(DA) आईपीसी, 5(G), 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
सामूहिक दुष्कर्म के पांचों आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को न्यायालय में पेश किया। यहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जिन आरोपियों के खिलाफ NSA की कार्रवाई की गई है उनमें ऐश्वर्य निधि गुप्ता उर्फ लल्लू गुप्ता पिता स्वामीशरण गुप्ता (36), साहिल कुरैशी पिता सहीद कुरैशी (22), कैलाश उर्फ मन्नू पनिका पिता राजू पनिका (29), मो. समीम पिता मो अकरम (18), मो अफजल अंसारी पिता मो फारुख अंसारी (28) सभी निवासी ग्राम कल्याणपुर शहडोल शामिल हैं। बता दें कि गिरफ्तार के बाद आरोपियों के घर भी तोड़े जा चुके हैं।
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