राष्ट्रीय बाल आयोग हुआ सख्त, भोपाल समेत प्रदेश के 13 बाल गृहों पर एफआइआर के निर्देश
भोपाल न्यूज़: भोपाल सहित अन्य जिलों में करीब 13 बाल गृह नियम विरूद्ध चलाए जाने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्त रूख अपनाया है. आयोग ने मामले में इन 13 बाल गृहों की सूची जारी करते हुुए इन पर एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग मप्र प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी को समन जारी करते हुए दिल्ली तलब किया है. जानकारी के अनुसार, आयोग के अध्यक्ष प्रिंयक कानूनगो ने बीते साल नवंबर माह में इस मामले में संज्ञान लिया था. आयोग के संज्ञान में यह भी आया था कि एक ही पंजीयन पर एक से अधिक बाल गृह संचालित किए गए जा रहे हैं. इसके साथ ही कुछ बाल गृह ऐसे भी हैं जो निमयों के अनुसार नहीं हैं. मामले में आयोग द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग को पत्र लिखकर नियम विरूद्व चल रहे ऐसे बाल गृहों पर कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन विभाग द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया गया. अब मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव को आयोग ने 20 फरवरी को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है.
इन पर होगी कार्रवाई: आयोग द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार, आयोग ने भोपाल के मिशनरी ऑफ चिल्ड्रन, एसओएस बालग्राम, बाल निकेतन ट्रस्ट, नित्य सेवा सोसाइटी,सेवाधाम आश्रम बाल गृहों पर एफआइआर के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही दमोह के सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन मिशन, जबलपुर के मिशनरी ऑफ चेरिटी, सागर के सेंट.फ्रांसिस सेवा धाम सहित कुल 13 बाल गृहों पर एफआइआर के निर्देश दिए हैं.