103 अवैध कॉलोनियों को ही नगर निगम देगा भवन अनुज्ञा

Update: 2023-02-11 10:34 GMT

भोपाल न्यूज़: नगर निगम सीमांतर्गत वर्ष 1998 से प्रचलित 209 कॉलोनियों में से बची 103 अनाधिकृत कॉलोनियों में भी नगर निगम ही बिल्डिंग परमिशन देगा. आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर को यहां परमिशन नहीं देने के लिए आदेशित किया गया है. इनका विकास शुल्क निगम ने 18 रुपए वर्ग फीट पहले ही तय कर दिया है.

इन कालोनियों के भूखण्डधारी भूस्वामीत्व संबंधी दस्तावेज, जोन कार्यालय से प्राप्त विकास शुल्क की रसीद, एनओसी, मानचित्र सहित अन्य वांछित दस्तावेज वास्तुविद्र संरचना इंजीनियर के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत कर निगम से नियमानुसार भवन निर्माण अनुमति प्राप्त कर सकेंगे. गौरतलब है कि नगर निगम ने जनवरी 2022 में संकल्प पारित कर1998 से प्रचलित 209 अनाधिकृत कॉलोनियों में भवन निर्माण अनुमति देने की मंजूरी दी थी. 103 अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास शुल्क की राशि 18 रुपए प्रति वर्गफिट तय किया है.

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