MPPSC 2022 अपडेट : उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

Update: 2022-05-03 06:27 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (Madhya Pradesh Public Service Commission) के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है।राज्यसेवा परीक्षा 2020 (प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा) को लेकर नई अपडेट सामने आई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि MPPSC-2020 में सिर्फ 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण दिया जाए।बता दे कि ग्वालियर बेंच ने एमपीपीएससी 2020 परीक्षा में ओबीसी वर्ग को 27 के बजाय 14 फीसदी आरक्षण देने का आदेश दिया था।याचिका पर अगली सुनवाई ओबीसी आरक्षण से संबंधित सभी याचिकाओं के साथ 22 जून को निर्धारित की गई है।

दरअसल, ग्वालियर के सत्येन्द्र सिंह भदौरिया ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थीं और कहा गया था कि एमपीपीएससी 2020 (MPPSC 2022) में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जा रहा है। जिसके कारण कुल आरक्षण का प्रतिशत 50 से अधिक हो जाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंद्रा साहनी तथा मराठा आरक्षण के संबंध में पारित आदेश के खिलाफ है।याचिका की सुनवाई 27 अप्रैल को ओबीसी आरक्षण के संबंध में दायर अन्य याचिकाओं के साथ की गई थी,
इस दौरान मप्र सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा और कहा कि प्रारंभिक परीक्षा हो गई है और अब मुख्य परीक्षा संचालित हो रही है, ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता किसी प्रकार की राहत को अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता के अधिवक्त आदित्य संघी ने बताया कि युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखने के निर्देश जारी किए थे।
इस पर हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू व जस्टिस एम एस भट्टी की युगलपीठ ने सोमवार को पारित आदेश में कहा है कि एमपीपीएससी 2020 की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में ओबीसी वर्ग को सिर्फ 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।इधर, हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को वापस लेने के लिए सरकार द्वारा आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।अब MPPSC को प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की चयन सूची पुनः जारी करनी होगी, जिसका लाभ प्रदेश के सैकड़ों सामान्य वर्ग के छात्रों को मिलेगा।


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