भोपाल (एएनआई): मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया कि परमवीर चक्र और अशोक चक्र पुरस्कार विजेताओं को 1 करोड़ का एकमुश्त अनुदान और महावीर चक्र और कीर्ति चक्र विजेताओं को 75 रुपये मिलेंगे। लाख।
युद्धकालीन वीरता सेवा पदक एवं विशिष्ट वीरता सेवा पदक प्राप्त करने वाले राज्य के स्थायी निवासी सैनिकों को मिलने वाली अनुदान राशि में वृद्धि के संबंध में सरकार ने ज्ञापन जारी किया है.
जारी आदेश के अनुसार, राज्य प्रशासन दिनांक 28 फरवरी 2011 के ज्ञापन क्रमांक एफ-10-15/2010/1/4 एवं दिनांक 22 मई 2015 के ज्ञापन क्रमांक एफ-10-6/2014/1/4 को निरस्त करते हुए एवं दिनांक 20 जून, 2016 को स्थायी निवासी मध्य प्रदेश द्वारा प्राप्त एकमुश्त नकद अनुदान राशि के संबंध में, जो युद्धकालीन वीरता पुरस्कार एवं विशिष्ट सेवा वीरता पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं तथा मध्यप्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए एकमुश्त नकद अनुदान राशि के लिए निम्नलिखित नवीन दरों को स्वीकार करते हैं युद्धकालीन वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं।", 30 मार्च को।
पदक प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्राप्त राशि की नई दरों के अनुसार, सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक (SYSM) प्राप्तकर्ताओं को 10,00,000 रुपये, उत्तम युद्ध सेवा पदक (UYSM) प्राप्तकर्ताओं को 7,00,000 रुपये, युद्ध सेवा पदक (YSM) प्राप्त होंगे। ) प्राप्तकर्ताओं को 5,00,000 रुपये, प्रम विशिष्ट सेवा मेडल (पीवीएसएम) को 5,00,000 रुपये, अति विशिष्ट सेवा मेडल (एसवीएसएम) प्राप्तकर्ताओं को 2,50,000 रुपये और विशिष्ट सेवा प्राप्तकर्ताओं के लिए सेना मेडल (एसएम) रुपये प्राप्त होंगे। 2,00,000।
जिन सैनिकों को परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा उन्हें सरकार से 1 करोड़ रुपये की अनुदान राशि मिलेगी।
पदक प्राप्तकर्ताओं के लिए कोई भूमि आवंटन नहीं होगा और सरकार द्वारा जारी यह आदेश आदेश जारी होने के बाद प्राप्त पदक पर ही लागू होगा। (एएनआई)