इंदौर में विशेष अदालत ने बलात्कार के आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई

Update: 2023-08-10 18:28 GMT
इंदौर (मध्य प्रदेश): इंदौर की एक विशेष POCSO अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने और उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालने के मामले में 20 वर्षीय बलात्कार के आरोपी को अधिकतम 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ( POCSO) सुरेखा मिश्रा ने साबिर खान को आईपीसी की धारा 376 (3) के तहत 20 साल की कैद, 5 (एल)/6 POCSO अधिनियम के तहत 20 साल की कैद, आईपीसी की धारा 450 के तहत सात साल की कैद, आईपीसी की धारा के तहत सात साल की जेल की सजा सुनाई। 506 और 3/5 धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पांच साल की सजा। अदालत ने दोषी पर विभिन्न धाराओं में कुल 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौड़ ने बताया, ''जैन समुदाय की एक नाबालिग लड़की ने इंदौर ग्रामीण के हातोद थाने में खजराना निवासी आरोपी साबिर खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने सितंबर में उसके घर आकर उसके साथ बलात्कार किया था.'' 09, 2020. पीड़िता ने करीब एक साल बाद 2021 में आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया था.'' उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2)(एन), 450, 506, POCSO अधिनियम की धारा 5/6 और धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3/5 के तहत मामला दर्ज किया है।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 376 (3) के तहत 20 साल की सजा, पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की जेल, 3/5 धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पांच साल की जेल, सात साल की सजा सुनाई. उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 506 के तहत सात साल की जेल और आईपीसी 450 के तहत सात साल की जेल होगी।
अभियोजक ने आगे कहा कि अधिकतम सजा 20 साल की है और सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने यह भी सिफारिश की कि पीड़िता को राज्य सरकार की ओर से 50,000 रुपये की राशि दी जानी चाहिए.
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