MP: राजस्थान के शख्स पर पत्नी को 'ट्रिपल तलाक' देने का केस

'ट्रिपल तलाक' देने का केस

Update: 2023-01-19 09:05 GMT
इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पुलिस ने राजस्थान के एक 32 वर्षीय व्यक्ति पर अपनी चौथी पत्नी को कथित तौर पर 'तीन तलाक' देने के आरोप में मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी.
मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम एक बार में तीन तलाक की प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है और इसके लिए 3 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है।
स्थानीय पुलिस थाने की सब-इंस्पेक्टर मनीषा डांगी ने कहा कि यहां खजराना की रहने वाली महिला ने एक वैवाहिक साइट के माध्यम से दोनों के संपर्क में आने के बाद आरोपी इमरान से शादी की।
इमरान ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता के पहले विवाह से हुए बच्चों की देखभाल करने का भी वादा किया था।
अधिकारी ने कहा कि विवाद तब पैदा हुआ जब महिला ने हाल ही में पाया कि इमरान की पहले से ही तीन पत्नियां हैं।
अधिकारी ने कहा कि इमरान, जो राजस्थान में रहता है, ने उसे "तलाक, तलाक, तलाक" के साथ एक टेक्स्ट संदेश भेजकर शादी को भंग करने की मांग की।
महिला की शिकायत पर खजराना पुलिस ने सोमवार को इमरान के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून के तहत मामला दर्ज किया है. उन्होंने मामले में कथित भूमिका के लिए अजमेर के एक व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया है।
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