सिवनी (मध्य प्रदेश): एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में वन्यजीव अधिनियम के तहत संरक्षित स्केली चींटी-भक्षी पैंगोलिन रखने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
वन उपमंडल अधिकारी मनिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि में छपारा-भीमगढ़ रोड से पकड़ा गया। उन्होंने कहा, "उनके पास से तीन मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। पशु चिकित्सकों द्वारा जांच के बाद पैंगोलिन को जंगल में छोड़ दिया गया। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।"
पैंगोलिन को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है, जो उनके शिकार, व्यापार या किसी अन्य प्रकार के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है।
पैंगोलिन का शिकार प्रोटीन स्रोत के रूप में और पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग के लिए किया जाता है।