सेंधवा (मध्य प्रदेश): सेंधवा में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वर्ग II रूपेश नाइक की अदालत ने 12 अक्टूबर, 2017 को अदालत कक्ष के अंदर एक कुख्यात गोलीबारी की घटना में सात आरोपियों को बरी कर दिया।
जानकारी के मुताबिक, अदालत ने संजय यादव, जीतू यादव, संतोष सिंह, राजेंद्र उर्फ दादू कोली, शैलेन्द्र उर्फ शेलू कोली, पवन कोली और नीलेश कोली समेत सात आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.
भारतीय जनशक्ति पार्टी के नेता की हत्या
12 अक्टूबर, 2017 को, बड़वानी जिले के सेंधवा शहर में एक अदालत के अंदर एक राजनीतिक नेता की हत्या के आरोपी दो लोगों पर एक हमलावर ने गोलियां चला दीं। अदालत के अंदर पुलिसकर्मियों ने तुरंत हमलावर को काबू कर लिया, जिसकी पहचान सुरेश उर्फ बाबू कोली के रूप में हुई। बाद में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
हमले में मुकदमे का सामना कर रहे दो आरोपी गोपाल जोशी और संतोष शुक्ला घायल हो गए। जोशी और शुक्ला पर 2008 में भारतीय जनशक्ति पार्टी (केंद्रीय मंत्री उमा भारती द्वारा गठित संगठन जिसका बाद में भाजपा में विलय हो गया) के नेता संजय झंवर की हत्या का आरोप है।