मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान का पुतला जलाने के मामले में विधायक को मिली जमानत

Update: 2023-01-10 11:30 GMT

इंदौर न्यूज़: कोरोना काल के दौरान मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान का पुतला जलाने के मामले में विधायक सज्जनसिंह वर्मा को कोर्ट से जमानत मिल गई. 2020 में कोरोना काल के दौरान शहर में लगातार हो रही मौतों और शहर की स्वास्थ्य सुविधाओं के लचर होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने गीता भवन चौराहे पर प्रदर्शन किया था.

शहर कांग्रेस एवं युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया था. तुकोगंज थाने में विधायक सज्जन सिंह वर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, युवक कांग्रेस अध्यक्ष रमीज खान सहित अन्य कांग्रेस नेताओं पर प्रकरण दर्ज हुआ. मामले में वर्मा न्यायाधीश अरविन्द गुर्जर की कोर्ट में पेश हुए. अधिवक्ता अंशुमन श्रीवास्तव, अशोक जाधव, प्रमोद व्यास, शैलेन्द्र द्विवेदी, मुकेश सेठिया, आमिर खोकर, राहुल कालरा, लक्की वर्मा उनकी ओर से पैरवी करने पहुंचे. कोर्ट ने वर्मा को जमानत दे दी है. हालांकि शहर कांग्रेस अध्यक्ष बाकलीवाल कोर्ट में नहीं पेश हुए थे. जमानत के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक चर्चा के दौरान प्रवासी भारतीय दिवस और इंवेस्टर्स समिट को वर्मा ने दिखावा करार दिया है.

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