नाबालिग से सामूहिक बलात्कार, दो लोगों को POCSO एक्ट के तहत 20 साल की सज़ा
Bhopal भोपाल : जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल ने मंगलवार को एक नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार के मामले में पॉक्सो अधिनियम के तहत दो आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
एडीजे कुमुदिनी पटेल ने आरोपी राहुल समा और करण बिंद्रा को आईपीसी की धारा 376(डीए), 376(3), 376(2)एन, 342, 363, 506(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 और 5(एल), जी,/6 के तहत सामूहिक बलात्कार का दोषी ठहराया।
सरकारी वकील दिव्या शुक्ला के अनुसार, 7 अक्टूबर, 2023 को पीड़िता की माँ ने गोविंदपुरा थाने में एक लिखित आवेदन दिया था जिसमें कहा गया था कि उसकी बेटी को आरोपी राहुल और करण, जो पीड़िता के भाई के दोस्त हैं, बहला-फुसलाकर ले गए हैं। 19 सितंबर, 2023 को आरोपी उसके घर आए जब घर पर कोई नहीं था।