मंदसौर में नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति को 20 साल की सज़ा सुनाई गई
मंदसौर (मध्य प्रदेश): मंदसौर की विशेष पॉक्सो अदालत ने सोमवार को एक नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
अभियोजन मीडिया प्रकोष्ठ प्रभारी दीपक जमरा ने बताया कि पीड़िता की मां ने भानपुरा थाने में शिकायत दर्ज करायी है. घटना 21 मई 2021 की बताई गई जब पीड़िता शाम के समय अपने मायके (मगरोला) से लापता हो गई।
जांच के दौरान, पुलिस ने लापता लड़की को छुड़ाया जब उसने खुलासा किया कि रतलाम जिले के आरोपी नागेश्वर राव (23) ने उससे शादी करने का वादा किया था लेकिन कई बार उसका यौन शोषण किया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। पुलिस द्वारा पेश किए गए गवाहों और सबूतों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।