Madhya Pradesh: जनसुनवाई के दौरान हंसने पर अधिकारी को कारण बताओ नोटिस

Update: 2024-11-17 15:41 GMT
Chhatarpur छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जनसुनवाई के दौरान अपने वरिष्ठ सहकर्मियों की मौजूदगी में कथित तौर पर हंसने के लिए एक सरकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस मिला है। 30 अक्टूबर को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस शनिवार शाम को सोशल मीडिया पर सामने आया। कथित तौर पर यह नोटिस अपर कलेक्टर मिलिंद नागदेव ने जिला कलेक्टर कार्यालय में ई-गवर्नेंस के सहायक प्रबंधक केके तिवारी को जारी किया है। इसमें कहा गया है कि तिवारी 29 अक्टूबर को जनसुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हंसते हुए पाए गए, जो अनुशासनहीनता और अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही के बराबर है।
राज्य भर में मंगलवार को चुनिंदा सरकारी कार्यालयों में जनसुनवाई आयोजित की जाती है। नोटिस में अतिरिक्त कलेक्टर ने कहा कि यह मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के तहत गंभीर कदाचार है और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के तहत दंडनीय है। पत्रकारों से बात करते हुए अतिरिक्त कलेक्टर ने दावा किया कि उन्हें कारण बताओ नोटिस कैसे जारी किया गया, इसकी जानकारी नहीं है और वे अपने कार्यालय में इसकी जांच करेंगे।हालांकि, तिवारी ने कहा कि उन्होंने नोटिस का जवाब पहले ही दे दिया है।
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