मध्यप्रदेश : कर्मचारियों के चुनावी ड्यूटी पर नवीन आदेश जारी

Update: 2022-06-14 14:05 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : मध्यप्रदेश (MP) में नगर निकाय चुनाव (MP Urban body Elections) सहित पंचायत चुनाव (MP panchayat Election) का बिगुल बज चुका है। इसके साथ नॉमिनेशन की प्रक्रिया (nomination process) भी शुरू हो गई है। हालांकि समय समय पर राज्य निर्वाचन आयोग (state election commission) द्वारा अधिकारियों के साथ VC की जाती है। जहां उन्हें महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इसी बीच एक बार फिर से राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए है। जिसमें नगर निकाय निर्वाचन में मतदान दल में ड्यूटी के पदस्थापना स्थल पर नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा मतपत्र मुद्रण की कार्रवाई समय सीमा पर पूरी करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं।

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने सभी जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदान दल में ड्यूटी उनके पदस्थापना स्थल के नगरीय निकाय की सीमा से बाहर ही लगायी जाये। पदस्थापना स्थल के नगरीय निकाय में उनकी ड्यूटी नहीं लगायी जाये।मतपत्रों का मुद्रण समय-सीमा में करवायें। मतपेटियों की उपलब्धता का आकलन फिर एक बार कर लें। अभ्यर्थियों की संख्या जिन वार्डों में अधिक है, वहॉं मतपत्र का साइज बड़ा होने से मतपेटियों की संख्या बढ़ानी पड़ सकती है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने यह निर्देश नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा में दिए। राकेश सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निर्वाचन तैयारियों की बिन्दुवार समीक्षा की।राकेश सिंह ने मतदान दल गठन, परिवहन एवं वर्षा ऋतु के परिपेक्ष में मतदान सामग्री वितरण एवं संग्रहित करने के लिए उपयुक्त स्थल के चयन के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पानी से बचाव के लिए आयोग के निर्देशानुसार ई.व्ही.एम. और मतपेटियों के लिए पॉलीथिन बैग क्रय करने की कार्यवाही जल्द करें।

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