मध्य प्रदेश: आलोट में नाबालिग के यौन उत्पीड़न के लिए व्यक्ति को 5 साल की सजा
आलोट (मध्य प्रदेश) : एक अदालत ने 28 अक्टूबर को एक नाबालिग (9 साल की) लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 29 वर्षीय एक व्यक्ति को पांच साल कैद की सजा सुनाई है. मामले के विवरण के अनुसार, एसडीओपी शावेरा अंसारी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पीड़िता ने आलोट पुलिस स्टेशन में शिकायत की कि दिलीप चर्मकार के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी ने स्कूल के आराम के समय उसका यौन उत्पीड़न किया.
पीड़िता ने आकर अपनी शिक्षिका को आपबीती सुनाई। इसके बाद, उन्होंने पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया और आईपीसी की धारा 354 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।
जांच के दौरान, आरोपी को 6 मई, 2019 को गिरफ्तार किया गया और 7 नवंबर को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 354 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। . कोर्ट ने दोषी पर 2500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।