मध्य-प्रदेश: नर्सिंग कॉलेजों पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, प्रदेश के 70 कॉलेजों की मान्यता निरस्त

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Update: 2022-06-29 15:36 GMT
अंचल में निर्धारित मानकों को पूरा किए बिना संचालित हो रहे नर्सिंग कॉलेजों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की गाज गिरी है। हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को 70 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इन नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने वाले जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ भी विभागीय जांच शुरू की जाए।
अधिवक्ता उमेश बोहरे ने अंचल में संचालित नर्सिंग कॉलेज में अनियमितताओं को लेकर याचिका दायर की थी। इसके बाद ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक जांच कमेटी गठित की थी। उसे निर्देश दिए थे कि सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच की जाए। इसके बाद जांच कमेटी ने अंचल के सभी 270 कॉलेजों का फिजिकल वैरिफिकेशन किया था। जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी गई थी। हालांकि, इस बीच हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल से भी एक रिपोर्ट मांगी थी, जिसे कोर्ट में पेश किया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर ही 70 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। याचिका में कहा गया था कि यदि इन नर्सिंग कॉलेजों को बंद नहीं कराया गया तो अप्रशिक्षित हेल्थ वर्कर सामने आएंगे। इससे कहीं ना कहीं मानव जीवन पर भी खतरा हो सकता है।
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