मध्यप्रदेश : पदस्थापना पर हाईकोर्ट की रोक, आयुक्त को दिए ये आदेश

Update: 2022-06-17 08:31 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा सीएम राइज योजना अन्तर्गत चयनित विद्यालयों के शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्थानांतरण एवं पदस्थापना आदेश पर रोक लगा दी।बता दे कि नए सत्र से राज्य सरकार की विभिन्न जिलों में सीएम राईस स्कूल खोलने की तैयारी है।वही आयुक्त को जल्द समाधान करने के आदेश दिए है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल घगट ने आज प्रीति तिवारी, राजेंद्र कुमार, मेहरा राकेश तिवारी एवं अन्य 10 याचिकाओं पर सुनवाई की और इन शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना आदेश पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ताओं की अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सीएम राइस स्कूल में शिक्षकों की पदस्थापना एवं उनका स्थानांतरण नियम विरुद्ध तरीके से किया गया है, जारी लिस्ट में उक्त शिक्षक जो नरसिंहपुर ,सिवनी, भोपाल, दमोह और पन्ना एवं अन्य जिले में कार्यरतउन्हें उनकी चॉइस के आधार पर स्कूल ना देकर नियम के विरुद्ध जाकर अन्य जगह पर पदस्थापना दी गई थी।
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