MP: शादी का झांसा देकर विधवा का शोषण करने के आरोप में तहसीलदार पर मामला दर्ज
Madhya Pradesh ग्वालियर : मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में कलेक्ट्रेट कार्यालय में तैनात एक तहसीलदार पर शादी का झांसा देकर एक विधवा का वर्षों तक शोषण करने का आरोप लगाया गया है, पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। बुधवार शाम को ग्वालियर के महिला थाने में एक पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि वह 2008 से आरोपी शत्रुघ्न सिंह चौहान के साथ रह रही थी और वह शादी का झांसा देकर लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा था।
महिला थाना प्रभारी दीप्ति तोमर ने एएनआई को बताया, "बुधवार शाम को एक महिला ने लिखित आवेदन दिया, जिसमें उसने बताया कि तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान वर्ष 2008 से उसके संपर्क में है और शादी का झांसा देकर उसका शोषण कर रहा है। वर्ष 2008 में चौहान भिंड जिले में पदस्थ थे और पीड़िता के संपर्क में आए। पीड़िता के पति की वर्ष 2007-08 में मृत्यु हो गई, जिसके बाद आरोपी ने महिला से दोस्ती की और उससे शादी करने की इच्छा जताई।" आरोपी ने महिला को अपने पदस्थापना स्थलों पर रखा और शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया। पीड़िता का एक 12 साल का बेटा भी है और पिछले 1-2 साल से आरोपी ने पीड़िता से सभी तरह के संपर्क बंद कर दिए हैं और उसे आजीविका के लिए पैसे भी देना बंद कर दिया है। इसके बाद महिला ने आरोपी से आजीविका के लिए पैसे मांगे और इस संबंध में दोनों के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।
तोमर ने बताया, "इसके बाद महिला ने पुलिस के समक्ष आवेदन दिया, जिस पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69, 115 (2) और 74 के तहत मामला दर्ज किया गया है।" थाना प्रभारी ने आगे बताया कि पीड़िता ने यह भी दावा किया है कि आरोपी ने 2-3 बार शादी की है और वह उसकी जिंदगी की तीसरी महिला है। हालांकि, आरोपी ने पीड़िता को अपने पोस्टिंग स्थानों पर रखा। आरोपी वर्तमान में ग्वालियर में कलेक्टर कार्यालय में तैनात है और मामले की आगे की जांच चल रही है।
इससे पहले, पुलिस को सूचित करने के बाद पीड़िता ने संवाददाताओं से कहा, "मैं शत्रुघ्न सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने आई हूं क्योंकि वह 2008 से शादी के बहाने लगातार मेरा शोषण कर रहा है। उसने शादी का वादा किया लेकिन उसने वादा पूरा नहीं किया और लगातार मुझे परेशान कर रहा था। ग्वालियर आने के बाद मुझे पता चला कि उसकी तीन पत्नियाँ हैं, जिनमें मैं शामिल नहीं हूँ। मैंने शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की माँग की है।" पीड़िता ने आगे आरोप लगाया कि आरोपी ने 2013 में एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर उसका शोषण भी किया था। उसने यह भी बताया कि उसे आरोपी की ओर से धमकी भरे फोन आए कि अगर उसने एफआईआर दर्ज कराई तो उसे जान से मार दिया जाएगा। उसने आरोप लगाया कि आरोपी के दोस्तों ने भी उसे धमकी भरे फोन किए। (एएनआई)