जनता से रिश्ता वेबडेस्क : RTI एक्ट के तहत जानकारी नहीं देने के लिए सूचना आयोग ने सीएम हाउस में तैनात जनसंपर्क विभाग के उपसंचालक लक्ष्मण सिंह के विरुद्ध ₹25000 का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार रीवा के एक आवेदक चेतन सेठी ने जनसंपर्क विभाग के एक आला अधिकारी मंगला मिश्रा के रीवा में उनके कार्यकाल के समय के पाँच महीने का टीए, डीए आफिस के दौरे की जानकारी के अलावा उनके शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की जानकारी भी मांगी थी।
RTI आवेदक चेतन सेठी का आरोप है कि यह जानकारी जानबूझकर छुपाई गई है क्योंकि जब मंगला मिश्रा की नियुक्ति रीवा में थी पर वह अधिकांश समय भोपाल में अनधिकृत रूप से रहते थे। वही आवेदक ने भी कहा कि मिश्रा की फर्जी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र को लेकर जनसंपर्क विभाग में उनकी नियुक्ति और प्रमोशन विवादों में रहा है। आरटीआई आवेदन दायर होने के समय लक्ष्मण सिंह की नियुक्ति रीवा स्थित जनसंपर्क विभाग में थी। सूचना आयोग ने इस प्रकरण में पाया कि लक्ष्मण सिंह द्वारा आरटीआई आवेदक को कोई भी जानकारी 30 दिन में ना देकर अधिनियम की धारा 7 (1) का उल्लंघन किया गया है।
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