क्राइम न्यूज़: पंजाबी मोहल्ले में एक बड़े कारोबारी के घर में घुसकर वहां मौजूद अकेली वृद्धा की हत्या के बहुचर्चित मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में पुलिस के पास को चश्मदीद गवाह नहीं था। इसलिए सारा केस हत्या की परिस्थितियों, मौके पर मिले सबूत और फोरेंसिक साइंस की जांच पड़ताल के आधार पर खड़ा किया गया। इसी के आधार पर जज प्रदीप दुबे ने आरोपी रवि रजक (22 साल) निवासी लक्ष्मीनगर कालोनी सकतपुर रोड को उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से इंद्रप्रकाश मिश्रा व एडीपीओ केजी राठौर ने पैरवी की। मीडिया सेल प्रभारी मयंक भारद्वाज ने बताया कि 11 मई 2019 को शाम 6 से 9 बजे के बीच पंजाबी मोहल्ला निवासी 70 वर्षीय सुदर्शन पत्नी धरमचंद बत्रा की उनके घर में हत्या कर दी गई थी। आरोपी ने चाकू से उनकी गर्दन काट दी थी। इसके बाद वह घर से 10 लाख रुपए लूटकर भाग गया। हत्या के समय मृतका के पति दुकान गए थे। रात साढ़े 8 बजे दुकान का नौकर चाबी देने आया तो बार-बार घंटी बजाने पर भी दरवाजे नहीं खुले। मृतका के पति ने भी कई बार फोन लगाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो वहां पर वृद्धा का शव पड़ा था।
इस तरह साबित किया गुनाह: शिनाख्त : बिना चश्मदीद गवाह के पुलिस को यह साबित करना आसान नहीं था कि रवि ही हत्यारा है। पर शक की सबसे बड़ी वजह यह थी कि आरोपी पूर्व में फरियादी यानी मृतका के पति धरमचंद की दुकान पर काम करता था।
परिस्थितियां : पुलिस ने एक दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज एकत्रित कीं। इससे उसने साबित किया कि घटना से पहले व बाद में आरोपी मौका ए वारदात के आसपास था।
मकसद : घर से 10 लाख रुपए गायब होने से हत्या का उद्देश्य साफ हो गया। पुलिस ने यह सारा पैसा आरोपी की निशानदेही पर जब्त किया।
सबूत : चश्मदीद गवाह न होने पर मौका-ए-वारदात से मिले सबूत ही सबसे अहम कड़ी साबित होते हैं। पुलिस को मौके से फिंगर प्रिंट और आरोपी के जूते के निशान मिले। मौके पर सिगरेट के ठूंठ मिले, जिन पर आरोपी की लार थी। डीएनए जांच में आरोपी से मैच हुई।
आरोपी का बचाव :इस मामले में आरोपी पक्ष की ओर से दो दलील रखी गईं। पहली यह कि हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। किसी ने हत्या होते नहीं देखी। दूसरे उसका कहना था कि उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। चूंकि वह फरियादी की दुकान पर पहले काम करता था। इसी दौरान फरियादी व मुनीम द्वारा उसके साथ मारपीट भी की गई थी।