मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग से बलात्कार के आरोप में व्यक्ति को 10 साल के लिए जेल भेजा गया

Update: 2023-06-26 04:27 GMT
इंदौर (मध्य प्रदेश): मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को शनिवार को स्थानीय अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता के लिए 50,000 रुपये मुआवजे की भी सिफारिश की. जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुरेखा मिश्रा की अदालत ने आरोपी नवीन (24) को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.
मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौड़ ने पैरवी की. श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित लड़की के पिता ने परदेशीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी 15 साल की बेटी तब से लापता है, जब उन्होंने उसे अपनी दुकान से कुछ पैसे लेकर घर भेजा था. जब उनके बेटे ने उन्हें बताया कि वह घर नहीं आई है, तो परिवार ने अपने घर के आसपास लड़की की तलाश शुरू कर दी।
उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों से भी पूछताछ की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। आखिरकार, वे उसे ढूंढने में कामयाब रहे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई।
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