Indore: हाईकोर्ट ने कृष्णबाग कॉलोनी के निवासीयों को दिया झटका

Update: 2024-08-02 07:07 GMT

इंदौर: न्याय नगर की कृष्णा बाग कॉलोनी में रहवासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 16 निवासियों ने अपने घरों को बचाने के लिए प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। 24 जून 2024 को उन पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की एकल पीठ ने प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगा दी.

बिल्डर ने इस आदेश को चुनौती दी और अपील दायर की। इस अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के स्थगन आदेश को रद्द कर दिया. अब प्रशासन इन 16 निवासियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इस मामले में कुछ आवेदन अभी भी लंबित हैं.

उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रशासन द्वारा कृष्णबाग कॉलोनी में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गयी थी. प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताते हुए न्याय नगर के 16 निवासियों ने आवेदन कर स्टे ले लिया। अपीलकर्ता में. श्रीराम बिल्डर्स की ओर से वरिष्ठ वकील वीके जैन और पद्मनाभ सक्सेना पेश हुए। सोमवार को डबल बेंच ने मामले में विस्तृत फैसला सुनाया.

16 में से कोई भी नक्शा नहीं बना सका: कोर्ट ने कहा कि जिन 16 लोगों की याचिकाओं पर सिंगल बेंच ने रोक लगाई थी, उनमें से 10 लोगों के पास केवल बिक्री अनुबंध है और कोई रजिस्ट्री नहीं है. तीन लोगों के पास रजिस्ट्री है, लेकिन यह रजिस्ट्री श्रीराम बिल्डर ने नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति ने अपने पक्ष में की है।

इसी प्रकार तीन लोगों ने अपने पक्ष में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि 16 लोगों में से कोई भी बिल्डिंग परमिट और नगर निगम द्वारा स्वीकृत नक्शा पेश नहीं कर सका.

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